2017-08-30 15:29:00

उच्च न्यायालय द्वारा कलीसिया की संपत्तियों के विवरण की मांग


लखनाऊ, बुधवार, 30 अगस्त 2017 (मैटर्स इंडिया): इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए की जा रही कलीसिया की संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करे।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अनुसार यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति डीएस त्रिपाठी की पीठ ने ‘स्वराज पार्टी ऑफ इंडिया’ की जनहित याचिका पर दिया है।

याचिका में कहा गया है कि कलीसिया की सम्पति को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम, 1991 के तहत अवैध है।

याचिका में इस पर रोक लगाने व इसमें शामिल लोगों को दंडित करने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस पर दो सप्ताह में प्रदेश भर से ऐसी सम्पत्तियों का ब्योरा जुटा कर दाखिल करने को कहा है।








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