2016-08-03 15:55:00

कंधमाल पीड़ितों के लिए अधिक मुआवजे का भुगतान करने हेतु सुप्रीम कोर्ट का आदेश


नई दिल्ली, बुधवार,3 अगस्त 2016 (ऊकान) : सुप्रीम कार्ट ने मंगलवार 2 अगस्त को उड़ीसा सरकार को सन् 2008 के दंगों में बुरी तरह से प्रभावित कंधमाल जिले के अल्पसंख्यक ख्रीस्तीय आदिवासी समुदाय को अधिक मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया है ।

भारत के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति यू. यू. ललित ने फैसला सुनाया, लेकिन इसकी एक प्रति अभी तक उपलब्ध कराया जाना बाकी है। आदेश पत्र में यह भी संकेत किया जाएगा कि अदालत ने राज्य सरकार को दंगों में क्षतिग्रस्त हुए गिरजाघरों के पुनर्निर्माण के लिए समुदायों को सहायता की राशि निर्देशित किया है या नहीं।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान समुदाय के क्षतिग्रस्त गिरजाघरों के पुनर्निर्माण हेतु सहायता करने में एक गलत उदाहरण स्थापित करने के डर से अपनी अनिच्छा का संकेत दिया था। 

राज्य सरकार की ओर से विरोध को देखते हुए अदालत ने अनिच्छा व्यक्त की। राज्य सरकार का कहना है कि एक धर्मनिर्पेक्ष राज्य स्थापित करने के लिए यह एक गलत नमूना होगा।








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