2016-03-29 11:41:00

बांग्लादेश हाईकोर्ट ने की इस्लाम के ख़िलाफ़ याचिका ख़ारिज


ढाका, मंगलवार, 29 मार्च 2016 (एपी): बांग्लादेश में इस्लाम को प्राप्त राष्ट्रीय धर्म के दर्जे को समाप्त किये जाने के लिए 28 वर्ष पूर्व  दायर याचिका को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।

धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं द्वारा दायर की गई इस याचिका के ख़िलाफ़ हाल के दिनों में कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने समूचे बांग्लादेश में प्रदर्शन किए थे।

समाचारों में बताया गया कि तीन न्यायाधीशों की विशेष बेंच ने सुनवाई शुरू होने के कुछ ही मिनटों के अंदर याचिका ख़ारिज कर दी। अदालत के फैसले में कहा गया कि जिन 15 व्यक्तियों के दल ने सन् 1988 में इस्लाम के राष्ट्रीय दर्ज़े के खिलाफ याचिका दायर की थी वह वैधसंगत नहीं है क्योंकि इस दल का पंजीकरण नहीं हुआ है।   

धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं की प्रतिनिधि सुब्रता चौधरी ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा कि ये बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए काला दिन है।

2010 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना था किन्तु इस्लाम राष्ट्रीय धर्म बना रहा था।

बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 2 ए के तहत इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा प्राप्त है।








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