2016-01-19 12:04:00

भोपालः धर्मान्तरण विरोधी कानून के उल्लंघन के लिये 12 गिरफ्तार


भोपाल, मंगलवार, 19 जनवरी 2016 (सेदोक): मध्यप्रदेश के धार ज़िले के दहाड़ गाँव से 12 व्यक्तियों को 14 जनवरी को धर्मान्तरण विरोधी कानून के उल्लंघन के लिये गिरफ्तार किया गया था तथा अगले दिन जेल भेज दिया गया।

जेल भेजे गये लोगों में एक नेत्रहीन व्यक्ति तथा तीन वर्षीय बच्चे को साथ लिये एक माँ भी शामिल थी। 17 जनवरी को पुलिस ने सात व्यक्तियों को ज़मानत पर रिहा कर दिया था।

रिहा किये जानेवालों में जानू बाई नामक महिला ने ऊका समाचार से कहा कि उन्हें नहीं पता था कि किस आरोप वे लोग गिरफ्तार किये गये थे।

उन्होंने कहा कि वे प्रभु ख्रीस्त की शिक्षाओं का पालन करते हैं किन्तु उन्होंने ख्रीस्तीय धर्म को नहीं अपनाया है। गिरफ्तारी के समय उक्त 12 व्यक्ति हिन्दू पर्व मकर संक्रान्ति के लिये शंकर सिंह नामक व्यक्ति के घर में एकत्र हुए थे।

शंकर सिंह ने कहा कि वे किसी भी ख्रीस्तीय सम्प्रदाय से संलग्न नहीं हैं किन्तु इसके बावजूद हिन्दू कार्यकर्त्ता उनके घर के बाहर एकत्र हो गये तथा उन्होंने उनपर धर्मान्तरण का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस को भी सूचित किया जिसने आकर एकत्र व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया।

ईसाई महासभा ख्रीस्तीय मंच के रिचर्ड जेम्स ने कहा, "पुलिस दक्षिण पंथी हिन्दू दलों से मिली हुई है तथा आये दिन ख्रीस्तीय एवं अन्य अल्पसंख्यकों में भय उत्पन्न करती रहती है, विशेष रूप से, हिन्दू दलों द्वारा समर्थित भाजपा सरकार के सत्ता में आ जाने के बाद से ऐसा होता रहा है।" 

ग़ौरतलब है कि मध्यप्रदेश में अधिकारियों से अनुमति लिये बिना धर्मान्तरण करना कानूनन अपराध है।  








All the contents on this site are copyrighted ©.