2015-11-11 17:59:00

धर्माध्यक्ष ने बलत्कार के आरोपी पुरोहित का बचाव किया


भोपाल, बुधवार, 11 नवम्बर 2015 (ऊकान): छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर धर्मप्रांत के काथलिक पुरोहित जोसेफ धनास्वामी पर बलत्कार के लगे आरोप का खंडन करते हुए अम्बिकापुर के धर्माध्यक्ष पतरस मिंज ने जेल से उनकी रिहाई की अपील की है।

44 वर्षीय फादर जोसेफ धनास्वामी को ज्योति मिशन स्कूल के चौथे क्लास की छात्रा पर, यौन दुराचार के आरोप में 11 सितम्बर को गिरफ्तार कर लिया गया था। 

अम्बिकापुर के धर्माध्यक्ष माननीय पतरस मिंज ने ऊका समाचार से कहा, ″पुरोहित को जेल में रखा गया है यद्यपि उसकी कोई गलती नहीं है। कलीसिया जो अपने सेवा के कारण ग़रीबों के बीच लोकप्रिय है उसे बदनाम करने के लिए ही इस मामले को तुल दिया गया है।″

26 अक्टूबर को जमानत के आवेदन को उच्च न्यायालय ने उस समय खारिज कर दिया जब अभियोग पक्ष ने अदालत को बताया कि एक रासायनिक विश्लेषण में लड़की के वस्त्र में वीर्य और मानव शुक्राणु पाये गये हैं।

अम्बिकापुर के धर्माध्यक्ष ने कहा कि बच्ची के अंतर्वस्त्र में वीर्य का होना एक मनगढ़ंत साबुत है क्योंकि पुलिस की आरम्भिक रिर्पोट में इसकी कोई चर्चा नहीं है।

कलीसिया के अधिकारियों ने कपड़े में लगे वीर्य की डी.एन.ए जाँच की माँग की है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ हिंदू समर्थक भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा शासित है जिसकी विचारधारा भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने की है।

राज्य में ख्रीस्तीयों की संख्या करीब 1 प्रतिशत है जहाँ वे मूलतः ग़रीबों के बीच शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा में संलग्न हैं।

पुरोहित के साथ-साथ छात्रावास अधीक्षिका सिस्टर ख्रीस्त मरिया तथा छात्रावास सहायिका को भी इस मामले के लिए गिरफ्तार किया गया था किन्तु 23 सितम्बर को सिस्टर को रिहा कर दिया गया।








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