वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 14 मई 2015 (ऊकान)꞉ भारत सरकार ने बुधवार 13 मई को बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक को अनुमोदन दे दिया है जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगारों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी सरकारी बयान में कहा गया है कि संशोधन अनुसार ऐसे बच्चे जो अपने परिवार या परिवार उद्यम की मदद करते हों उन पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा बशर्ते कि वह काम ज़ोखिम रहित हो तथा स्कूल के बाहर एवं छुट्टियों में किया जाए।
उन बच्चों को भी अपवाद माना जाएगा जो ऑडियो विजुअल मनोरंजन उद्योग में कलाकार हों सिवाय, सरकस। इस प्रकार के कार्यों में बच्चे की शिक्षा पर किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए।
बयान में कहा गया है कि ″बच्चों की शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों तथा देश में सामाजिक ताने-बाने के बीच में ताल-मेल बनाने की आवश्यकता है।″
नियम का उल्लंघन करने वाले की सज़ा को सख्त करने हेतु नियम में परिवर्तन लाने पर भी रोक लगायी गयी है।
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