2015-05-08 14:41:00

प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में 10 को 8 साल की सजा


कोची, शुक्रवार 8 मई, 2015 (उकान, नयी दुनिया) प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने 10 दोषियों को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में 13 लोगों को एक मई को दोषी पाया था।

इसमें से 10 को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) की विभिन्‍न धाराओं के तहत भी दोषी माना गया था। जज पी शशिधरन ने 18 अन्‍य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। ये सभी लोग कट्टरपंथी इस्‍लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े हुए हैं।

चार जुलाई 2010 को इडुक्‍की जिले में तोडुपुझा के न्‍यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर कुछ लोगों ने हमला कर उनका दाहिना हाथ काट दिया था। प्रोफेसर जोसेफ पर उस वक्‍त हमला किया गया था, जब वह रविवार की प्रार्थना के बाद चर्च से लौट रहे थे।

जोसेफ ने बीकॉम की सेमेस्‍टर परीक्षा के लिए एक प्रश्‍नपत्र तैयार तैयार किया था, इसमें कथिततौर पर एक धर्म विशेष के खिलाफ टिप्‍पणियां थीं। इस बात से खफा आरोपियों ने प्रोफेसर जोसेफ पर हमला किया था।

 

 








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