2015-05-05 12:08:00

ख्रीस्तीय सम्मेलन की अनुमति को मध्यप्रदेश प्रशासन ने किया निरस्त


भोपाल, मंगलवार, 5 मई 2015 (ऊका समाचार): मध्य प्रदेश में धार जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने, ककरकुआँ गाँव में पेन्टेकॉस्टल ख्रीस्तीय सम्प्रदाय द्वारा आयोजित, ख्रीस्तीयों के एक सम्मेलन की अनुमति को यह कहकर निरस्त कर दिया है कि यह घटना कानून और व्यवस्था का मुद्दा बन सकती है। 

सोमवार को तीन दिवसीय सम्मेलन शुरु होने वाला था जिसके लिये 15 अप्रैल को उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट ने अनुमति दे दी थी किन्तु रविवार शाम प्रशासन अधिकारियों ने अनुमति को निरस्त कर दिया।

पेन्टेकॉस्टल कलीसिया के पादरी भरत सिंह मेधा ने दि इन्डियन एक्सप्रेस समाचार से कहा, "अन्तिम क्षण में हमसे कह दिया गया कि अनुमति रद्द कर दी गई है। सम्मेलन में भाग लेने के लिये लोग दूर दूर से धार पहुंच चुके थे और हमने इस सम्मेलन पर बहुत खर्च भी किया था।

उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट के.शर्मा ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिये कहा कि स्थानीय लोगों ने सम्मेलन का विरोध किया था।

उन्होंने कहा कि ख्रीस्तीय धर्मानुयायी अपने गिरजाघरों में छोटी--छोटी प्रार्थना सभाएँ कर सकते हैं किन्तु बड़े सम्मेलनों की अनुमति नहीं दी जायेगी।

पादरी भरत सिंह ने आरोप लगाया कि गिरजाघर में प्रार्थना सभा की भी अनुमति नहीं मिलती है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष उनके द्वारा आयोजित प्रार्थना सम्मेलन में लगभग 1000 श्रद्धालु उपस्थित होते हैं किन्तु इस वर्ष 5000 श्रद्धालुओं के आने का अनुमान था।

ग़ौरतलब है कि विगत अक्टूबर माह में भी जोबट नगर में आयोजित इसी प्रकार के एक प्रार्थना सम्मेलन पर अलीराजपुर प्रशासन ने रोक लगा दी थी।  

इन्डियन एक्सप्रेस समाचार के अनुसार सम्मेलन के चार दिन पहले ही एक हिन्दू युवती एवं एक ख्रीस्तीय युवक के बीच विवाह से नगर में कड़ुवाहट उत्पन्न हो गई थी। दक्षिण पंथी हिन्दुओं ने ख्रीस्तीय युवक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किये थे।      








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