2014-11-08 19:42:23

ईश निंदा कानून के तहत मृत्यु दंड की वाटिकन ने कड़ी निंदा की


वाटिकन सिटी, शनिवार, 8 नवम्बर 2014 (ऊकान)꞉ पाकिस्तान के ख्रीस्तीय दम्पति को, ईश निंदा कानून के तहत मृत्यु दंड दिये जाने की वाटिकन ने कड़ी निंदा की है।
ज्ञात हो कि पाकिस्तान में एक मुस्लिम धर्मगुरू द्वारा अन्यायी तरीके से शहजाद मसीह और शामा बीबी पर कुरान को कथित रूप से ईश निंदा के आरोप में उनकी हत्या 4 नवम्बर को उपद्रवी भीड़ द्वारा कर दी गई थी।
अंतरधार्मिक वार्ता के लिए बनी परमधर्मपीठीय समिति के अध्यक्ष जॉन कार्डिनल लुईस तौरान ने कहा, ″"मैं इस नियम की कठोर बर्बरता से हैरान हूँ।″
उन्होंने कहा कि जब कभी इस प्रकार की बर्बरता पूर्ण घटना घटती है तो सभी के मुख अनायास बंद हो जाते किन्तु इस घटना में अधिक गंभीर बात ये हैं कि इसे धर्म के नाम पर अंजाम दिया गया है।
उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म इस प्रकार के अपराध को न्यायसंगत नहीं ठहरा सकता।
कार्डिनल ने कहा कि लोगों के धार्मिक विश्वासों का सम्मान किया जाना चाहिए किन्तु यह भी महत्वपूर्ण है कि मानवता एवं सद्भावना का बहिष्कार न किया जाए। अतः उन्होंने सलाह दी कि वार्ता का पथ अपनाया जाए। जहाँ समस्या अधिक जटिल हो वहाँ अधिक वार्ता करने की आवश्यकता है।
गौरतलब है कि ईश निंदा कानून के तहत सन् 1990 से अब तक करीब 60 लोगों को इसका शिकार होना पड़ा है।
कार्डिनल तौरान ने कहा, ″इस कानून से न केवल ख्रीस्तीय किन्तु अल्पसंख्यक भी प्रभावित हो रहे हैं। वकील जो प्रशासन का विरोध करती है उन्हें भी ईश निंदा के तहत मृत्यु दंड दी जाती है। इस प्रकार हमें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।








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