धौला कुआँ, सोमवार 20 अक्तूबर, 2014 (बीबीसी) दिल्ली की एक अदालत ने धौला कुआं सामूहिक
बलात्कार मामले के सभी पांच दोषियों को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है. बीते सप्ताह अदालत
ने इस मामले में पांचों अभियुक्त को दोषी क़रार दिया था. उम्र क़ैद की सज़ा के अलावा
अदालत ने पांचों दोषियों पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. ये मामला
साल 2010 का है जब कॉल सेंटर में काम करने वाली एक 30 वर्षीय महिला का दिल्ली के धौला
कुआं इलाक़े से अपहरण कर बलात्कार किया गया था. पुलिस के अनुसार महिला का अपहरण उस
वक़्त हुआ था जब वो अपने एक साथी के साथ काम के बाद घर लौट रही थीं. इस घटना के बाद
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काम करने वाली सभी बीपीओ कंपनियों
को महिला-सुरक्षा संबंधी आदेश दिया था. पुलिस का आदेश था कि काम के बाद जब महिला कर्मचारियों
को घर छोड़ा जाए तो उनके साथ सुरक्षा गार्ड भेजे जाएं. ग़ौरतलब है कि दिसंबर 2012
में ऐसे ही एक मामले के बाद दिल्ली में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे और महिलाओं के सम्मान
और सुरक्षा के बारे में प्रशासन ने कई क़दम उठाए थे.