खारतूमः सूडान की कलीसियाओं ने ख्रीस्तीय महिला को दिये प्राण दण्ड का किया खण्डन
खारतूम, 28 मई सन् 2014 (सीएनएस): सूडान की काथलिक कलीसिया सहित समस्त अन्य ख्रीस्तीय
कलीसियाओं ने एक संयुक्त वकतव्य जारी कर धर्म परित्याग से इनकार करनेवाली सूडानी ख्रीस्तीय
महिला को दिये प्राण दण्ड का खण्डन किया है।
मीरियम इब्राहीम के पिता इस्लाम
धर्मानुयायी थे जबकि उनकी माता इथियोपिया की ऑरथोडोक्स ख्रीस्तीय थी। मीरियम का विवाह
अमरीकी नागरिक डेनियल वानी से हुआ है जो काथलिक धर्मानुयायी हैं।
मई माह के आरम्भ
में मीरियम इब्राहीम को खारतूम की एक अदालत ने ख्रीस्तीय पुरुष से विवाह रचाने के लिये
प्राण दण्ड की सज़ा सुनाई थी।
एक संयुक्त वकतव्य में सूडान की काथलिक कलीसिया
एवं अन्य ख्रीस्तीय सम्प्रदायों ने कहा कि इब्राहीम के विरुद्ध लगाये गये आरोप ग़लत हैं।
उन्होंने सूडान की सरकार से अपील की कि वह मीरियम इब्राहीम को तुरन्त रिहा कर
दे।
ग़ौरतलब है कि जिस समय मीरियम को गिरफ्तार कर कारावास में डाला गया था
वे गर्भवती थी तथा 27 मई को कारावास में ही उन्होंने अपनी बच्ची को जन्म दिया। उनका एक
वर्षीय बेटा भी उन्हीं के साथ कारावास में है।
सूडानी अधिकारी मीरियम के पति
डेनियल को उनका एक वर्षीय बेटा देने से भी इनकार कर रहे हैं इसलिये कि डेनियल काथलिक
धर्मानुयायी हैं तथा सूडानी कानून के अनुसार एक ख्रीस्तीय व्यक्ति मुसलमान बच्चे की परवरिश
नहीं कर सकता।
सूडानी कानून के तहत मुसलमान धर्मानुयायियों द्वारा किसी अन्य
धर्म का आलिंगन करना कानूनन अपराध है।