2014-05-15 13:45:17

पाकिस्तान में 68 वकीलों पर ईशनिंदा का आरोप


पाकिस्तान, बृहस्पतिवार 15 मई, 2014 (बीबीसी) पाकिस्तान पुलिस ने 68 वकीलों पर के आरोप के तहत मुक़दमा दर्ज़ किया है। माना जा रहा है है देश के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ईशनिंदा के तहत मुक़दमा दर्ज़ किया गया है।

पाकिस्तान के पंजाब प्राँत के झांग जिले में 8 वकीलों के ख़िलाफ़ नामज़द रूप से और 60 अज्ञात वकीलों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है।

ये वकील पिछले सप्ताह झांग में एक वकील को कथित तौर पर ग़ैरकानूनी रूप से हिरासत में लेने और उनको प्रताड़ित करने के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे थे।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने दूसरे ख़लीफ़ा उमर के हमनाम एक पुलिस वाले की खिल्ली उड़ाई थी, जिससे उसकी भावनाएं आहत हुईं.

पुलिस के अनुसार उसने एक स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। आलोचकों का कहना है कि ईशनिंदा क़ानून का पाकिस्तान में अक्सर दुरुपयोग होता है।

मालूम हो की बँटवारे के बाद जब 1947 में पाकिस्तान बना तो ब्रितानी सरकार के 1860 में बनाए गए क़ानून को पाकिस्तान ने अपना लिया।

1980 के दशक में जिया उल हक़ की सैन्य सरकार ने इस क़ानून में कुछ उपधाराएँ जोड़ीं। एक उपधारा के अनुसार, जानबूझ कर क़ुरान के अपमान के लिए उम्रक़ैद, और एक अन्य उपधारा के तहत ईशनिंदा के लिए मृत्युदंड या उम्रक़ैद है।

इस क़ानून के तहत सजा पाने वालों में अधिकांश मुस्लिम होते हैं. इसके बाद अल्पसंख्यक अहमदी समुदाय का नंबर आता है। ईशनिंदकों की सजा को बहुसंख्यकों का समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान में ईशनिंदा के मामले में अधिकतम सज़ा के रूप मृत्युदंड का प्रावधान है।

पिछले सप्ताह पंजाब के मुल्तान में ईशनिंदा के एक आरोपी के वकील राशिद रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।








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