2013-12-18 12:22:00

नई दिल्लीः साम्प्रदायिक हिंसा विरोधी बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी


नई दिल्ली, 18 दिसम्बर सन् 2013 (ऊका समाचार): आईएएनएस के हवाले से ऊका समाचार ने प्रकाशित किया कि भारत के मन्त्रिमण्डल ने सोमवार को संशोधित साम्प्रदायिक हिंसा विरोधी बिल को मंज़ूरी दे दी है जिसमें घृणा का प्रचार करनेवाले के लिये दण्ड का प्रावधान है।
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की बैठक में, लगभग ढाई घण्टों तक चली बहस के बाद, साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा की रोकथाम के लिये बनाये गये विधेयक को मंजूरी दे दी गई।
सूत्रों के अनुसार, संशोधित विधेयक को 20 दिसंबर तक जारी संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। विधेयक 2005 के बाद से लंबित है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधेयक के विरुद्ध है तथा भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इसके विरुद्ध प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह तथा कुछ मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखे हैं।
सरकार ने हालांकि कहा है कि वह भाजपा और कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा संशोधित बिल पर व्यक्त आशंकाओं पर विचार करेगी।
आईएएनएस के अनुसार, संशोधित बिल में संगठित साम्प्रदायिक हिंसा तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा दायित्वों की अवहेलना के लिये भी दण्ड का प्रावधान है।









All the contents on this site are copyrighted ©.