2013-07-15 14:38:35

आयरलैंड में गर्भपात संबंधी विधेयक पारित


आयरलैंड, सोमवार 15 जुलाई, 2013 (उकान) आयरलैंड में एक विधेयक पास कर गर्भपात को उस समय उचित ठहराया गया है जब माँ के जीवन को खतरा हो।

काथलिक बहुल देश आयरलैड के सांसदों ने गर्भावस्था में जीवन की रक्षा विधेयक 2003 (प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ड्यूरिंग प्रेगनेन्सी ऐक्ट 2003) पर गहन चिन्तन करने के बाद पूर्ण बहुमत 127 -31 से पारित कर दिया है।

इस पर विधेयक पारित हो जाने से धार्मिक वकीलों एवं कलीसिया के नेताओं ने इस पर अपनी चिन्ता ज़ाहिर की है।

उनका मानना है कि गर्भपात देने की अनुमति देना महिला को आत्म हत्या की अनुमति देने के समान है। उन्होंने इसे ‘ट्रोजन होर्स’ की संज्ञा देते हुए कहा कि वे विधेयक के इस भाग को हटाना चाहते थे पर ऐसा नहीं हो सका।

विधेयक के अनुसार गर्भपात के पूर्व एक महिला को दो विशेषज्ञों - एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और एक प्रसुति विज्ञानी को इस संबंध में प्रमाण पत्र देना होगा।

महिला वकीलों ने इस संबंध में एक संशोधन प्रस्तुत किया जिसके अनुसार महिला गर्भपात करा सकती है यदि उसके साथ बलात्कार हुआ हो या वह कौटुम्बिक व्यभिचार की शिकार हुई हो।

ग़ौरतलब है कि विधेयक के अंतिम प्रावधान इस बात पर बल देता है कि भ्रुण को बचाया जाये।

कानून के अनुसार जानबूझकर आजन्मे शिशु का विनाश करना, अपराध होगा। इस अपराध के लिये महिला को 14 सालों के जेल की सजा भी हो सकती है।










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