पुणे, 19 अप्रैल सन् 2013 (ऊका समाचार): पुणे की जर्मन बेकरी धमाकों के लिये दोषी ठहराये
गये मिर्ज़ा हिमायत बेग को मौत की सज़ा सुनाई गई है। 13 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन
बेकरी में बम विस्फोट किये गये थे जिसमें 17 लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा 64 घायल हो
गए थे। मारे गये लोगों में पाँच विदेशी भी शामिल थे। धमाकों के तीन वर्ष बाद पुणे
की सत्र अदालत ने गुरुवार को मुख्य अभियुक्त 33 वर्षीय मिर्ज़ा हिमायत बेग को मौत की
सजा सुनाई। सात सितंबर 2010 को मिर्ज़ा बेग को गिरफ्तार किया गया था। बेग को हत्या,
विस्फोटक से हमला, भाषा, धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर वैमनस्य फैलाने तथा अपराधिक षड़यंत्र
रचने जैसे अपराधों के लिये दोषी ठहराया गया। सन् 2010 के दिसम्बर माह में महाराष्ट्र
की विशिष्ट पुलिस एटीएस द्वारा दाखिल चार्जशीट में पाँच अन्य व्यक्तियों को अभियुक्तों
की सूची में रखा गया था। उनमें इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक यासीन, रियाज़ और इक़बाल
भी थे। एक और अभियुक्त ज़ैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबु जुंदल पर अब भी जांच जारी है।