नई दिल्लीः अदालत ने ख्रीस्तीय कर्मचारियों को दिया ईस्टर अवकाश
नई दिल्ली, 27 मार्च सन् 2013 (ऊका समाचार): देहली की उच्च अदालत ने, मंगलवार को कहा
कि केन्द्रीय सरकारी दफ्तरों में कार्यरत ख्रीस्तीय कर्मचारियों को गुड फ्रायडे तथा ईस्टर
रविवार को छुट्टी दी जायेगी। अखिल भारतीय ख्रीस्तीय परिषद की याचिका के बाद देहली
की उच्च अदालत ने यह फैसला सुनाया। इससे पूर्व सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर आयकर
विभाग के कार्यालयों में सेवारत कर्मचारियों को ईस्टर के सप्ताहान्त कार्यालय में उपस्थित
रहने का आदेश दिया था इसलिये कि 31 मार्च विगत वित्तीय वर्ष के आय सम्बन्धी दस्तावेज़
प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि है। अदालत के फैसले के उपरान्त आयकर विभाग के कार्यालय
खुले रहेंगे किन्तु ख्रीस्तीय कर्मचारी छुट्टी ले पायेंगे। अखिल भारतीय ख्रीस्तीय
परिषद के अध्यक्ष डॉ. जॉन दयाल ने ऊका समाचार से कहा, "अदालत का निर्णय ख्रीस्तीय धर्मानुयायियों
को योग्य रीति से अपने धार्मिक दायित्वों के निर्वाह का मौका देगा।" अखिल भारतीय
ख्रीस्तीय परिषद के वकील ने दावा किया था कि सरकार की उक्त अधिसूचना संविधान में निहित
मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन था। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार घोषणा पत्र
का भी उल्लंघन था जिसपर भारत ने भी हस्ताक्षर किये हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार
का आदेश लोगों के स्वतंत्रतापूर्वक धर्मपालन के अधिकार का उल्लंघन था। गुडफ्रायडे
शुक्रवार 29 मार्च को है, इस दिन ख्रीस्तीय धर्मानुयायी प्रभु येसु मसीह के दुखभोग एवं
क्रूस मरण की स्मृति में विशिष्ट धर्मविधियों में भाग लेते हैं। ईस्टर, प्रभु येसु के
मुर्दों में से जी उठने का महापर्व है जो इस वर्ष रविवार 31 मार्च को मनाया जा रहा है।