गोआः शासकीय प्रयोजनों के लिये गोआ के काथलिकों ने की रोमन लिपी की मांग
गोआ, 23 जनवरी सन् 2013 (ऊका समाचार): गोवा में बंबई के उच्च न्यायालय ने, शासकीय प्रयोजनों
के लिए रोमन लिपि में कोंकणी भाषा के इस्तेमाल की मांग करती याचिका पर कार्रवाई करते
हुए राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर
जवाब देने का निर्देश भी दिया है। रोमी लिपि एक्शन फ्रंट के संयोजक विल्सन माज्ज़ारेल्लो
द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि "गोवा, दमन और दियु राजभाषा अधिनियम 1987" ने केवल
देवनागरी लिपि तक ही आधिकारिक भाषा कोंकणी के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है। माज्ज़ारेल्लो
ने कहा कि इससे रोमन लिपि में कोंकणी भाषा के उपयोगकर्ताओं पर घोर अन्याय हुआ है। उन्होंने
कहा कि विशेषकर काथलिक समुदाय देवनागरी लिखने या पढ़ने में असमर्थ है तथा परिणामस्वरूप
वे विभिन्न पदों के लिए आवेदन नही कर पाते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि धार्मिक और
भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय होने के नाते गोवा के काथलिकों को यह संवैधानिक अधिकार है कि
वे कोंकणी भाषा की रोमन लिपि की मांग करें।