2012-10-05 18:14:58

सुप्रीम कोर्ट ने विद्यालयों में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया


नई दिल्ली 5 अक्तूबर 2012 (ऊकान) भारत के सुप्रीम कोर्ट ने छह माह के अंदर देश भर के सब स्कूलों में पेयजल और शौचालय सुविधा सहिता बुनियादी संरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का केन्द्रीय और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन की एकल पीठ ने समय अवधि निर्धारित करते हुए सरकारों से कहा है कि इस संबंध में कदम उठाये जायें। अदालत का आदेश एक याचिका के जवाब में आया है जिसमें स्कूलों में पेयजल और शौचालय की बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकारों को निर्देश देने का आग्रह किया गया था।

अदालत के आदेश में कहा गया है कि संरचनाएँ उपलब्ध कराने के संबंध में पूर्व के आदेशों को भी निर्धारित समय सीमा के अंदर लागू किये जायें। पिछले साल 18 अक्तूबर को पारित आदेश में राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया गया था कि सब सरकारी विद्यालयों में, विशेष रूप से बालिकाओं के विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण करे।

कहा गया था कि अध्ययन में पाया गया कि जिन विद्यालयों में शौचालय सुविधाएं नहीं है अभिभावक वहाँ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं।

अदालत ने अपने पर्यवेक्षण में कहा कि सुविधाएं उपलब्ध नहीं करना बच्चों के स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा संबंधी अधिकार का हनन है।








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