नई दिल्लीः कार्यस्थलों में महिलाओं की सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक लोक सभा में पारित
नई दिल्ली, 04 सितम्बर सन् 2012 (पीटीआई): कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु सोमवार
को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया गया। विधेयक, कार्यस्थलों पर महिलाओं
के विरुद्ध यौन दुराचार और अन्य प्रकार के उत्पीड़न को रोकता तथा उनकी प्रतिष्ठा एवं
गरिमा को बरकरार रखने की भी बात करता है। विधेयक में महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर
अनुकूल एवं सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। इसमें घरेलू कामगार महिला
सहित हर कामकाजी महिला को शामिल किया गया है। विधेयक में कहा गया कि कार्यस्थल पर यौन
शोषण के सभी मामलों की जवाबदेही रोज़गार प्रदान करनेवाले नियोजक तथा जिला मजिस्ट्रेट
या जिला कलेक्टर की होगी। इसके मुताबिक हर कंपनी व नियोजक को अपने यहां महिलाओं की शिकायतों
के निपटारे के लिए एक विशिष्ट सेल बनाना होगा। ज़िला स्तर पर इन शिकायतों से निपटने
के लिए उपयुक्त संरचनाएँ बनाई जायेंगी। इसके तहत महिलाओं के साथ शारीरिक छेड़छाड़ के
अलावा मौखिक या सांकेतिक अभद्रता को भी यौन शोषण माना जाएगा। अपराध साबित होने पर 50,000
रुपये के दण्ड का भी प्रावधान रखा गया है।