गुजरात, 31 जुलाई, 2012 (ऊका समाचार): गुजरात की एक विशिष्ट अदालत ने सोमवार, 30 जुलाई
को, 2002 में गुजरात में हुए दंगों के लिये 21 व्यक्तियों को दोषी ठहराया। सबूत
नष्ट करने के आरोप से सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया जिनके खिलाफ हत्या या षड्यंत्र
के कोई आरोप साबित नहीं हुए हैं। 85 व्यक्तियों पर, 2002 में गुजरात के विसनगर शहर
के 11 मुसलमानों की हत्या का आरोप लगाया गया था। मृतकों के अवशेष एक सप्ताह बाद
फोरेंसिक विशेषज्ञों के घटनास्थल का दौरा करने के समय एक तालाब के पास पाये गये थे। नामित
न्यायाधीश एस.सी. श्रीवास्तव ने, कर्तव्य की उपेक्षा के लिए, पुलिस निरीक्षक एम.के पटेल
को एक साल की जेल की सज़ा सुनाई। पटेल पहले पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें 2002 के दंगों
के लिये दोषी ठहराया गया है। अदालत ने इस मामले में 61 आरोपियों को बरी भी कर दिया।
बरी आरोपियों में भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद गोसा तथा विसनगर, नगर पालिका अध्यक्ष
दहयाभाई पटेल भी शामिल हैं जिन्हें संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया।