गुजरातः हाई कोर्ट ने जेसुईट कॉलेज को खाली शिक्षक पदों को भरने की दी अनुमति
गुजरात, 14 जून सन् 2012 (ऊका): गुजरात के उच्च न्यायलय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया
है कि वह येसु धर्मसमाज द्वारा संचालित सेन्ट ज़ेवियर कॉलेज को शिक्षकों के खाली पदों
को भरने की अनुमति प्रदान करे। अदालत ने राज्य के शिक्षा विभाग को निर्देश दिया
है कि सेन्ट ज़ेवियर महाविद्यालय को वह 18 जून तक उक्त अनुमति प्रदान कर दे। सेन्ट
ज़ेवियर कॉलेज प्रशासन ने सरकार से रिक्त पदों को भरने की अनुमति मांगी थी जिसका सरकार
ने कोई उत्तर नहीं दिया था इसीलिये कॉलेज प्रशासन को अदालत की शरण लेनी पड़ी। विगत
दस वर्षों से सेन्ट ज़ेवियर कॉलेज को कर्मचारियों एवं शिक्षकों की कमी का सामना करना
पड़ रहा था। कार्यवाही के दौरान पता चला था कि संबंधित अधिकारी ने कॉलेज के प्राचार्य
से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया था तथा उच्च न्यायालय को इस विषय में बताना आवश्यक
नहीं समझा। अदालत ने अपने फैसले में कहा, "याचिकाकर्त्ता को याचिका वापस लेने के
लिये मनाने तथा मामले के न्यायाधीन होने के बावजूद वहाँ शिविर का आयोजन करके उत्तरदाताओं
ने मनमाना आचरण किया है। इस प्रकार का आचरण अवमानना की कार्यवाही की मांग करता है।" अदालत
ने अगली सुनवाई के लिये 28 अगस्त का दिन तय किया और कहा कि, "इस बात पर ग़ौर किया जाना
चाहिये कि अन्ततः नुकसान छात्रों का होता है।"