फुलबनी ओड़िसा 1 जून 2012 (ऊकान) ऊकान समाचार सेवा की एक रिपोर्ट में बताया गया कि
ओड़िसा राज्य के कंधमाल जिले में एक स्थानीय अदालत ने सन 2008 के साम्प्रदायिक दंगे के
दौरान घरों में आगजनी और लूटपाट करने के आरोप में 8 व्यक्तियों को दोषी पाया है। बुधवार
को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस के दास ने दोषियों को 5 से लेकर 8 वर्षों के सश्रम कारावास
की सज़ा सुनायी। यह मामला कंधमाल क्षेत्र के दारिंगबाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक
गाँव का है जहाँ अल्पसंख्यक समुदायों के घरों में आग लगा दी गयी थी। अभियोजन पक्ष
के अनुसार सज़ा सुनाये गये 8 आरोपियों ने 26 अगस्त 2008 को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों
के घरों पर हमला कर दिया था। गदादी गाँव के दंगा पीडित राजेश प्रधान ने पुलिस के पास
एफआईआर दर्ज कराया था।