पटनाः उच्च न्यायालय ने बिहार जाति नरसंहार प्रकरण में 23 को किया बरी
पटना, 17 अप्रैल सन् 2012 (ऊका): पटना के उच्च न्यायालय ने सन् 1996 के जाति नरसंहार
के सभी 23 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। भोजपुर ज़िले के एक गाँव में दलित एवं निर्धन
वर्ग के 21 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी।
आरोपियों को आरा ज़िले के सेशन
कोर्ट ने दोषी पाकर उनके विरुद्ध मई 2010 में फैसला दिया था।
तीन व्यक्तियों
को प्राणदण्ड की सज़ा सुनाई गई थी जबकि 21 लोगों की हत्या के लिये 20 व्यक्तियों को आजीवन
कारावास की सज़ा दी गई थी। मृतकों में अधिकांश दलित एवं निर्धन वर्ग की महिलाएँ एवं बच्चे
शामिल थे।
अभियुक्तों को बरी करने के लिये न्यायमूर्ति नवनीती प्रसाद सिंह तथा
अशविनी कुमार सिंह की खण्ड पीठ ने "दोषपूर्ण प्रमाण" की बात कही।
ग़ौरतलब है
कि 11 जुलाई सन् 1996 को उच्च जाति के ज़मीनदारों द्वारा गठित रणबीर सेना के लोगों ने
21 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी।
मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय
के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया है। बथानी तोला गाँव के गवाहों के परामर्शक आनन्द व्यास
ने कहा कि वे "उच्च न्यायालय के फैसले से दंग हैं।"