कलीसिया और समाज ने दिल्ली सरकार के सेवा संबंधी नये कानून का स्वागत किया
नई दिल्ली 16 सितम्बर 2011 (ऊकान) भारत में नागर समाज और कलीसिया ने दिल्ली सरकार के
उस कानून का स्वागत किया है जिसके अनुसार नागरिकों के आवेदनों पर समय सीमा के अंदर अधिकारियों
द्वारा सेवा नहीं मिले तो उनपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने 14 सितम्बर
से कानून लागू किया है जिसके अनुसार पुलिस, परिवहन और राजस्व सहित राज्य के 32 विभागों
द्वारा लोगों को सेवा उपलब्ध कराने में विलम्ब होने से जनता आर्थिक क्षतिपूर्ति पाने
की हकदार होगी और यह आर्थिक दंड संबंधित अधिकारी के वेतन से काटा जाएगा।
भारतीय
काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के न्याय शांति और विकास विभाग के सचिव फादर चार्ल्स इरूदयम
ने कहा कि यह अच्छी पहल है, इससे सरकारी कार्यालयों में सामन्य जनता के काम को बिना विलम्ब
किये कराने में सहायता मिलेगी। दिल्ली पहला राज्य बन गया जहां ई निगरानी पद्धति लागू
की गयी जहाँ नागरिक आनलाइन अपने आवेदनों की स्थिति के बारे में जाँच कर सकेंगे।
सत्ताधारी
कांग्रेस दल के शिकायत निवारण कोषांग की उपाध्यक्ष सिस्टर जेस्सी कुरियन ने कहा कि यह
कानून और पहल दिखाता है कि सरकार नागरिकों की जरूरतों और उनके कल्याण के प्रति जागरूक
हो रही है। युवा पत्रकार कंचन दास ने कहा कि यह कानून नागरिकों के लिए बहुत लाभदायक है
जिन्हें अपने काम करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों में बहुत मेहनत करनी होती थी। सरकारी
कर्मचारी सुनन्दिता दासगुप्ता ने कहा यह देखा जाना है कि इस कानून का कितनी कड़ाई से
पालन किया जाता है। इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन समयांतराल में किया जायेगा।