गुजरातः कलीसिया द्वारा संचालित स्कूलों में राज्य द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति पर रोष
गुजरात, 23 मार्च सन् 2011 (कैथन्यूज़): गुजरात में कलीसिया द्वारा संचालित सरकार समर्थित
स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति राज्य द्वारा किये जाने के फ़ैसले पर ख्रीस्तीय शिक्षण
संस्थानों के निदेशकों ने रोष व्यक्त किया है।
गुजरात राज्य द्वारा फरवरी माह
में पारित नये अधिनियम के तहत सरकार द्वारा नियुक्त समिति शिक्षकों की नियुक्ति का फ़ैसला
करेगी। इस समिति में सरकारी अधिकारी एवं शिक्षा विद होंगे तथा स्कूल प्रबन्धन की इसमें
किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रहेगी।
इससे पूर्व शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों
की नियुक्ति स्कूल प्रबन्धन का कार्य हुआ करता था।
वड़ोदरा के रोज़री काथलिक
स्कूल के फादर पौल राज ने कहा, "हम शिक्षकों की नियुक्ति अपनी दृष्टि एवं अपने मिशन को
ध्यान में रखकर करते थे इसलिये नया अधिनियम हमारे पक्ष में नहीं है।"
इसी प्रकार
अहमदाबाद स्थित सैन्ट ज़ेवियर स्कूल के प्रधानाचार्य फीदर फरनानडेज़ दुरई ने कहा कि यह
हमारी संस्थाओं में सरकार का दख़ल है।
उन्होंने कहा कि ख्रीस्तीयों द्वारा संचालित
शिक्षण संस्थाओं सहित सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि
वे अपनी संस्थाओं का संचालन एवं प्रबन्धन ख़ुद करें। उन्होंने कहा, "नया अधिनियम हमारे
अनुकूल नहीं है।"