कंधमाल, 1 नवम्बर, 2010 (उकान) उड़ीसा के कंधमाल में हुए दंगों के सिलसिले में फास्ट
ट्रेक कोर्ट (त्वरित अदालत) ने शनिवार को 12 लोगों को दोषी ठहराया तथा 2 से 5 साल की
जेल की सजा सुनाया। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सावन कुमार दास ने प्रत्येक
आरोपी पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 46 लोगों को पर्याप्त सबूत न होने के कारण
बरी कर दिया।
विदित हो कि 23 अगस्त 2008 में विश्व हिंदू परिषद के नेता लक्ष्मणानंद
सरस्वती की हत्या के बाद कंधमाल में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। इस ईसाई-विरोधी दंगे
में 93 लोगों की जानें गयीं थीं, 350 गिरजाघर ढह दिये गये थे और 50 हज़ार लोगों को जंगलों
और शिविरों की शरण लेनी पड़ी थी। त्वरित अदालत के फ़ैसले के बाद दंगों से जुड़े 31
मामलों में अब तक 47 लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है।