महाधर्माध्यक्ष के निवासस्थान में की गयी छापामारी अवैध
ब्रसेल्स बेल्ज़ियम 11 सितंबर 2010 (ज़ेनित) ब्रसेल्स की अपील कोर्ट ने कहा है कि ब्रसेल्स
के महाधर्माध्यक्ष के निवासस्थान में पुलिस के द्वारा की गयी छापामारी अवैध थी और उन्होंने
पुलिस को निर्देश दिये कि ज़ब्त किये गये दस्तावेज़ों को वापस कर दें।
विदित
हो बेल्ज़ियम की पुलिस ने मलिनेस ब्रसेल्स के महाधर्माध्यक्षीय मुख्यालय में 24 जून
को उस समय छापमारी की थी जब धर्माध्यक्षों की आमसभा चल रही थी। पुलिस ने धर्माध्यक्षों
की कार्यवाही 9 घंटे तक रोक रखी थी। उन्होंने मेकलेन के महागिरजाघर में भी पूरी छानबीन
की थी।
पुलिस ने धर्माध्यक्षीय मुख्यालय परिसर में अवस्थित दो कब्रों की खुदाई
की और गुप्त दस्तावेज़ों को खोजने का प्रयास किया था।
समाचार के अनुसार उन्होंने
यौन दुराचार संबंधी कागजादों को भी कमीशन के अध्यक्ष पीटर अद्रियानेसेसे के कार्यालय
से करीब 500 गोपनीय फाइलों को ज़ब्त किया था। ब्रसेल्स की अदालत ने पुलिस को निर्देश
दिये हैं कि सभी कागज़ादों को तुरन्त वापस लौटा दिये जायें।
विगत दिनों की घटनाओं
पर अपनी प्रतिक्रया व्यक्त करते हुए महाधर्माध्यक्ष अंद्रे जोसेफ लेओनार्ड ने कहा कि
हाल के दिनों में जो भी पुलिस कानूनी कारवाई हुई उससे वे संतुष्ट हैं और आशा करते हैं
कि अब सबका ध्यान यौन दुराचार से पीड़ित लोगों के कल्याण की ओर जायेगा।
विदित
हो कि आयोग के पास करीब 500 यौन पीड़ितों के मामले दर्ज़ हैं जो सन् 1960 और 70 के दशक
में हुए थे।