केरल, 16 अगस्त, 2010 (उकान) केरल के उच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम इंजीनीयरिंग छात्रा
को पुलिस संरक्षण देने का आदेश दिया है जिसे बुर्का नहीं पहनने पर धमकियाँ दी जा रहीं
हैं। न्यायालय को लिखे अपने शिकायत में रायना आर. काज़ी एक व्यक्ति का नाम भी दर्ज़
किया है जिसने उसे धमिकयाँ दी थी। उस व्यक्ति का नाम मुहम्मद काउगोली है जो अपने को पीपल
फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का कार्यकर्ता बताता है। विदित हो कि इसी संगठन के सदस्यों
ने विगत महीने मुहम्मद को अपमानित करने के आरोप में एक काथलिक प्रोफेसर का हाथ काट डाला
था। केरल के मुख्यमंत्री वी. एस. अचुथानन्दन ने पीएफआई पर आरोप लगाया है कि इस संगठन
की गतिविधियाँ केरल को ‘ मुसलिम राज्य’ बनाने का क्षुद्र प्रयास कर रही है। उधर न्यायधीश
केएम जोसेफ और एन. एल. जोसेफ फ्रांसिस ने 12 अगस्त को एक काउगोली को एक नोटिस दिया है
जिसके तहत् उसे 18 अगस्त को कोर्ट में हाज़िर होने का आदेश दिया गया है। न्यायालय
ने पुलिस को भी निर्देश दिये हैं कि वह रायना को पुलिस सुरक्षा प्रदान करे। रायना ने
बताया कि वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र कासारगोद जिले की है और जब उसने चेन्नई से इंजीनियरिंग
की पढ़ाई समाप्त कर वापस आयी तो समुदाय के कट्टर मुसलमानों ने उसे बुर्का लगाने और सिर
ढँकने को बाध्य किया। स्थानीय समाचार पत्र ने बताया कि काउगोली ने दो सप्ताह पूर्व
रायना को एक पत्र लिखा था और उस पर आरोप लगाया है कि उसने इस्लाम का अपमान किया है और
इसका अंज़ाम बुरा होगा। रायना इस बात पर दृढ़ है कि उसे अपने मन के अनुसार कपड़े
पहनने की पूरी स्वतंत्रता है।