2010-07-03 12:47:45

हत्यारों को सिर्फ़ 6 साल की सज़ा के कोर्ट के फैसले पर चर्च असंतुष्ट


भुवनेश्वर ,3 जुलाई, 2010 (उकान) उड़ीसा चर्च ने ईसाई हिंसा के दौरान एक अपाहिज की हत्या के ज़िम्मेदार दो व्यक्तियों को सिर्फ़ 6 साल की सजा दिये के कोर्ट के फैसले पर अपनी असंतुष्टि ज़ाहिर की है।


फादर दिवाकर परिक्षा ने बताया कि न्यायालय ने 30 जून को सुशान्ता साहू और तुकुना साहू को जो सजा सुनायी उससे चर्च को निराशा हुई है।


विदित हो कि रसानन्दा प्रधान नामक एक ख्रीस्तीय अपाहिज को ज़िन्दा जला दिया था। फादर ने बताया कि एक अपाहिज की ह्त्या के लिये इन दोनों को 6 साल का जेल और 5 हज़ार रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है।


बेरहमपुर के धर्माध्यक्ष सरतचन्द्र नायक ने कहा कि यदि अदालत न्याय नहीं कर सकती है तो लोगों की आस्था न्यायिक प्रक्रिया से उठ जायेगी।


प्रधान के भाई रविन्द्र ने भी न्यायालय के अंतिम निर्णय पर अपनी असंतुष्टि ज़ाहिर की है। उन्होंने कहा की पुलिस ने उन लोगों को अब तक गिरफ्त़ार नहीं की है जो अनेक हत्याओं के मामलों में अभियुक्त हैं।


विदित हो कि उड़ीसा में सन् 2008 में हुए ईसाई विरोधी हमलों में 93 लोगों की मौत हो गयी थी। 831 मामलों को फास्ट ट्रैक न्यायालय में दायर किया गया है जिनमें 189 मामलों की न्यायिक प्रक्रिया ज़ारी है।


न्यायालय ने 87 मामलों पर अपने फैसले सुनाये हैं जिनमे 621 लोगों को बरी कर दिया गया है 154 लोगों को सजी सुनायी गयी है।













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