2010-06-30 12:28:26

उड़ीसा, कन्धामाल दंगेः भाजपा एम.एल.ए. को सात वर्षीय कारावास


उड़ीसा के कंधमाल में, सन् 2008 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान, हत्या के एक मामले में, एक फास्ट ट्रैक अदालत ने मंगलवार को, भाजपा विधायक मनोज प्रधान को, सात साल कारावास की सजा सुनाई।
27 अगस्त, 2008 को रायकिया पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत आनेवाले बुदेदी गांव के ईसाई पारकिता दिगाल की हत्या में, उनकी भूमिका के लिये, विधायक प्रधान को दोषी करार देते हुए फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश एस. के. दास ने उन्हें सात वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड का निर्णय दिया।
कंधमाल में जी. उदयगिरि का प्रतिनिधित्व करनेवाले भाजपा विधायक मनोज प्रधान पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों को आग के हवाले करने तथा सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का भी आरोप था।
इस समय ज़मानत पर छूटे प्रधान ने कहा है कि वह फैसले के खिलाफ अपील करेंगे जो भाजपा के लिए एक शर्मनाक बात हो सकती है। प्रधान ने कहा कि न्याय में उनका विश्वास है तथा वे फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
अदालत ने हत्या के मामले में एक अन्य व्यक्ति प्रफुल्ल मलिक को दोषी करार देते हुए उसे भी सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
प्रधान और मलिक दोनों को 6000 रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया है।
ग़ौरतलब है कि सन् 2008 के अगस्त माह में एक हिन्दु अतिवादी नेता की हत्या के बाद कन्धामाल में अतिवादी हिन्दुओं ने स्थानीय ख्रीस्तीयों को हिंसा का निशाना बनाया था जिसमें 100 से अधिक ख्रीस्तीयों की हत्या हो गई थी, हज़ारों ख्रीस्तीय घर आग के हवाले कर दिये गये थे तथा हज़ारों ख्रीस्तीय धर्मानुयायी बेघर एवं शरणार्थी हो गये थे।








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