2010-04-13 11:57:36

वाटिकन सिटीः वाटिकन ने यौन दुराचार सम्बन्धी रिपोर्टों पर निर्देशिका जारी की


वाटिकन ने अपनी वेब साईट पर सोमवार को चौदह पेरा वाली निर्देशिका जारी कर यौन दुराचार के आरोपी पुरोहितों के विरुद्ध कार्रवाई पर प्रकाश डाला है।

यह निर्देशिका कोई नया दस्तावेज़ नहीं है अपितु उन्हीं प्रक्रियाओं का सार है जो पहले से ही परिभाषित की जा चुकी हैं तथा लोकधर्मियों एवं उन लोगों को मार्गदर्शन दे सकती है जो कलीसियाई विधान से वाकिफ़ नहीं हैं।

विगत माहों में मीडिया द्वारा कलीसिया पर पुरोहितों के यौन दुराचारों को छिपाने का आरोप लगाया जाता रहा है इस पृष्टभूमि में उक्त दस्तावेज़ इस बात को स्पष्ट करता है कि अपराधों की रिपोर्ट उपयुक्त अधिकारियों को दिये जाने से सम्बन्धित नागर कानून का पालन किया जाना चाहिये।

यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई पुरोहित अपराधी पाया जाये तो न्यायिक एवं प्रशासनिक दण्ड प्रक्रियाओं के तहत उसका न्याय किया जा सकता है तथा कलीसिया की ओर से भी उसे याजकवर्ग से बरख़ास्त किया जा सकता है।

दस्तावेज़ में कहा गया कि यदि किसी पुरोहित को नागरिक अदालत में बच्चों के विरुद्ध यौन दुराचार का अपराधी पाया जाता है तो उसका प्रकरण विश्वास एवं धर्मसिद्धान्त सम्बन्धी परमधर्मपीठीय परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। परिषद इस प्रकरण को सन्त पापा के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है तथा सन्त पापा एक आदेश कर अपराधी पुरोहित को याजकीय वर्ग से बहिष्कृत कर सकते हैं।








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