उड़ीसाः कन्धामाल दंगों का ज़िम्मेदार भाजपा सांसद आगजनी मामले में दोषमुक्त
उड़ीसा की एक स्थानीय अदालत ने कन्धामाल में विगत वर्ष ख्रीस्तीय विरोधी हिंसा के आरोपी
भाजपा सांसद मनोज प्रधान को आगजनी के मामले में दोषमुक्त करार दिया है।
इस समय
कारावास में बन्द भाजपा नेता मनोज प्रधान पर 14 अपराधिक मामले दर्ज़ हैं जिनमें से रायका
ज़िले के पिसमाहा गाँव में कराई गई आगजनी के मामले में उसे उचित सबूत न होने के कारण
दोषमुक्त घोषित कर दिया गया।
विगत वर्ष, 27 अगस्त को, पिसमाहा गाँव के अनेक
आवासों को आग के हवाले कर दिया गया था तथा गुटिया दिग्गल नामक व्यक्ति ने मनोज प्रधान
के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज़ की थी।
उड़ीसा की एक स्थानीय अदालत ने इस मामले
में प्रधान को दोषमुक्त घोषित करते हुए कहा कि प्रधान के खिलाफ पाये गये सबूत पर्याप्त
नहीं हैं।
ग़ौरतलब है कि विधान सभा में, जी. उदयगिरी से भाजपा के अभ्यर्थी रूप
में, प्रधान की नियुक्ति उस समय हुई थी जब वह जेल में था।