2016-09-06 11:22:00

रेक्टर हत्याः तीन पुरोहितों के खिलाफ मामला खारिज


बैंगलोर, मंगलवार, 6 सितम्बर 2016 (ऊका समाचार): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तीन काथलिक पुरोहितों सहित छह लोगों के खिलाफ, हत्या के मामले में जारी, आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है। 2013 में बैंगलोर स्थित काथलिक गुरुकुल के अध्यक्ष फादर के.जे. थॉमस की हत्या के मामले में पुलिस ने अपने अतिरिक्त आरोप पत्र में इन सभी लोगों को नामित किया था।

इन छः लोगों के विरुद्ध अपराधिक कार्यवाही को इसलिये रद्द कर दिया गया है क्योंकि पुलिस 2014 के प्राथमिक आरोप पत्र में प्रस्तुत सबूतों के अलावा इनके खिलाफ और कोई ताज़ा सबूत नहीं पेश कर पाई है।

30 अगस्त को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने फादर ए. थॉमस, फादर अन्बू जॉन, फादर आय. आन्नथाप्पा तथा  फादर सी. सेल्वाराज के खिलाफ कार्यवाही को खारिज कर दिया। इन पुरोहितों के साथ-साथ रीता रिनी एवं राफाएल राज के विरुद्ध भी अपराधिक कार्यवाही रोक दी गई है। पुलिस के दो अलग-अलग आरोप पत्रों में कुल मिलाकर 12 व्यक्ति नामजद थे।      

आरोप पत्र में पुलिस ने कहा था कि कर्नाटक की काथलिक कलीसिया में भाषाई वर्चस्व के आधार पर चल रही लड़ाई के चलते फादर थॉमस की हत्या कर दी गई थी। पुलिस का आरोप यह भी था कि सेन्ट पीटर्स सेमिनरी तथा उसकी सम्पत्ति पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से एक कन्नड़ दल ने फादर थॉमस की हत्या का षड़यंत्र रचा था।

बैंगलोर पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में फादर ए. थॉमस, फादर अन्बू जॉन, फादर आय. आन्नथाप्पा तथा  फादर सी. सेल्वाराज को नामित करने के बावजूद बैंगलोर के महाधर्माध्यक्ष तथा काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने इन पुरोहितों को निलंबित नहीं किया था।

हत्या के शिकार फादर थॉमस के परिवार ने कई अवसरों पर उक्त पुरोहितों के निलंबन की मांग की थी।

इसी बीच, दो अन्य काथलिक पुरोहित फादर डेनियल एलियस तथा फादर विलियम पैट्रिक कारावास में मुकद्दमें की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 02 मार्च 2014 को प्रस्तुत प्राथमिक आरोप पत्र में इन पर हत्या का आरोप लगाया गया था।








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