2016-04-15 15:38:00

ईसाईयों ने ग़ैरमुसलमानों पर बेंत लगाने का विरोध किया


जकार्ता, शुक्रवार,  15 अप्रैल 2016 (ऊकान): काथलिक एवं प्रोटेस्टंट नेताओं ने इंडोनेशिया के अचेय प्रांत में एक ग़ैरमुसलमान पर बेंत लगाने की सज़ा की कड़ी निंदा की है।

 अर्द्ध स्वायत्त अचेय में शारियाह अर्थात् इस्लामी कानून सन 2001 ई. में लागू किया गया था।

विदित हो कि प्रोटेस्टंट कलीसिया की 60 वर्षीय रेमिता सिनागा को, 12 अप्रैल को मध्य अचेय में सार्वजनिक रूप से बेंत द्वारा 28 वार किये गये। वह ताकेनगोन की शारियाह अदालत द्वारा मादक पदार्थ बेचने के कारण अपराधी पायी गयी थी। परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान भी हिरासत में उसे 47 दिन रखा गया था।

नया आपराधिक कोड जिसे गत साल 23 अक्तूबर को लागू किया गया एक कठोर दंड व्यवस्था है। इस कोड के अनुसार समलैंगिकता, शराब बेचने, जुआ, व्यभिचार, यौन उत्पीड़न और बलात्कार आदि के अपराधियों पर यह दण्ड लागू है।

काथलिक नेताओं ने बेंत लगाने का विरोध किया है तथा ख्रीस्तीयों समेत अन्य गैर-मुसलमानों पर शारियाह कानून लागू किये जाने को अस्वीकार किया है।

ताकेनगोन स्थित बाताक प्रोटेस्टंट कलीसिया के माननीय बेट्टी मनुरंग ने ऊका समाचार से कहा, ″हम उसका (सिनागा) बचाव नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब है कि कानून राष्ट्रीय दंड संहिता में नहीं है। हम समझते है कि शारियाह कानून सिर्फ मुस्लमानों के लिए होना चाहिए है।″

उसने बताया कि अदालत के एक अधिकारी के अनुसार ‘कानून हुकूम जिनायात’ उन सभी लोगों के लिए है जो अचेय में रहते हैं और यह ख्रीस्तीयों में भय उत्पन्न कर रहा है।

इंडोनेशिया के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के न्याय, शांति तथा आप्रावासियों की प्रेरिताई विभाग के महासचिव फा. पौलुस ने कहा कि बेंत लगाना केवल मुसलमानों पर लागू किया जाना चाहिए यदि वे इस्लामी नियमों का उलंघन करते हैं।

अचेय सरकार की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोगों की विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमियों के आधार पर उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। जकार्ता ने अचेय को शारियाह कानून लागू करने की अनुमति दी किन्तु सभी धर्मानुयायियों को इसका पालन करने हेतु विवश नहीं किया गया है।

अचेय प्रांत के शारियाह एजेंसी स्याहरिजाल अब्बास ने कहा कि इस्लामी कानून मुख्यतः मुसलमानों के लिए लागू किये जाते हैं किन्तु यह उन ग़ैरमुसलमानों पर भी लागू किया जाएगा जो इस नियम का उलंघन करते हुए पकड़े जायेंगे तथा दण्ड के लिए सहमत होंगे। 








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