2015-09-30 12:34:00

मुम्बईः 2006 के ट्रेन विस्फोट मामले में पाँच को फाँसी


मुम्बई, बुधवार, 30 सितम्बर 2015 (पीटीआई): मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2006 में मुंबई में हुए ट्रेन ब्लास्ट मामले में पांच लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई है। अदालत ने सात अन्य आरोपियों को को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।

11 जुलाई, 2006 को माटुंगा स्टेशन से लेकर माहिम, खार, जोगेश्वरी, बोरीवली और मीरा रोड स्टेशन तक, क्रमबद्ध ढंग से, एक के बाद एक सात विस्फोट हुए थे जिनमें 188 लोगों की हत्या हो हुई थी जबकि 800 से अधिक घायल हो गये थे।

अभियोग पक्ष ने पिछले हफ्ते 12 में से आठ दोषियों के लिए मौत की सज़ा और बाकी चार को आजीवन कारवास दिए जाने की मांग की थी। न्यायधीश ने बुधवार को फ़ैसल, एहतेशाम, कमल, नावेद ख़ान और आसिफ़ ख़ान को प्राण दण्ड की सज़ा सुनाई।

बचाव पक्ष ने कहा है कि वे फ़ैसले के ख़िलाफ उच्च न्यायलय में अपील करेंगे। बचाव पक्ष के वकील शरीफ़ की दलील है कि अदालत ने एटीएस प्लांट के सबूतों की उचित जांच-पड़ताल नहीं की है। बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया है कि सज़ायाफ्ता लोग "निर्दोष" हैं जिन्हें जानबूझकर फँसाया जा रहा था। 

अभियोक्ताओं के अनुसार मुम्बई की रेलगाड़ियों पर हुए आक्रमणों का षड़यंत्र पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा रचा गया था तथा पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर –ए-तायबा ने भारत के इस्लामिक स्टूडेन्ट्स मूवमेन्ट के सदस्यों के साथ मिलकर इन्हें अनजाम दिया था। 








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