2015-04-08 12:32:00

कोच्चिः हाथ काटने के मामले में अदालत ने मुल्तवी किया फैसला


कोच्चि, बुधवार, 8 अप्रैल 2015 (ऊका समाचार): केरल के कोच्चि में सोमवार को एक अदालत ने इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा पूर्व कॉलेज प्रॉफेसर टी.जे. जोसफ का दाहिना हाथ काट दिये जाने के मामले में अपने फैसले को यह कहकर मुल्तवी कर दिया है कि अभियुक्तों से और अधिक जानकारी मिलना बाकी है। 

प्रोफेसर टी.जे. जोसफ थोडूपूज़ा के न्यूमन कॉलेज में प्राध्यापक थे। 04 जुलाई 2010 को उनके घर के बाहर पाप्यूलर फ्रंट के एक उग्रवादी ने यह दावा कर कि प्रोफेसर ने प्रश्न पत्र में हज़रत मुहम्मद का अपमान किया था उनका दाहिना हाट काट दिया था।

हमला करनेवाले वाले उक्त व्यक्ति के अतिरिक्त छः और लोगों पर आरोप लगे हैं, ये सभी फरार हैं।

राष्ट्रीय जाँपड़ताल एजेन्सी "निया" ने मामले की जाँच कर अपनी चार्च शीट में बताया था कि आरोपियों ने आतंकवादी तरीके से प्रॉफेसर की हत्या का प्रयास किया था। उन्होंने प्रॉफेसर जोसफ की कार के पास एक देसी बम फेंका था ताकि पास से निकलनेवालों को दूर रखा जा सके। प्रोफेसर की हत्या के प्रयास के वक्त उनकी पत्नी सलोमी भी उनके साथ थी।

"निया" ने इस मामले में 37 व्यक्तियों के विरुद्ध गवाही जमा की थी किन्तु मुख्य अभियुक्त सवद जिसने प्रॉफेसर का हाथ काटा था तथा षड़यंत्र रचनेवाले एम.के. नासर को ढूँढ़ने में वह विफल रही है।

प्रॉफेसर की पत्नी सलोमी मामले की चश्मदीद और प्रमुख गवाह थी जिन्होंने, नौकरी वापस पाने के लिये पति की कानूनी लड़ाई की विफलता से निराश होकर, आत्महत्या कर ली है। प्रश्न पत्र से उठे विवादों के बाद कॉलेज प्रबन्धन ने प्रोफेसर को नौकरी से निलम्बित कर दिया था।

 








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