बैलजियमः सुखमृत्यु मौतों के मामले में काथलिक उपयाजक गिरफ्तार
बैलजियम, 10 जून सन् 2014 (ऊका समाचार): बैलजियम के एक काथलिक अस्पताल में सेवारत काथलिक
उपयाजक 57 वर्षीय आयवो पोप्पे को 40 मरीजों की सुखमृत्यु मौतों के मामले में गिरफ्तार
कर लिया गया है।
पोप्पे पर आरोप है कि बैलजियम के मेनिन स्थित एक काथलिक अस्पताल
में उसने सुखमृत्यु के इच्छुक मरीज़ों का रिकार्ड रखा तथा मौका पड़ने पर उन्हें इनसोलिन
की घातक खुराक देकर मार डाला।
तीन वयस्क बच्चों का पिता, पोप्पे, काथलिक उपयाजक
रूप में भी सेवा अर्पित करता रहा था। 1980 से वह 2002 तक एक काथलिक अस्पताल में नर्स
के रूप में काम कर रहा था। सन् 2011 से उसने अस्पताल में स्वयंसेवक रूप में भी काम शुरु
किया था।
पोप्पे के वकीलों की दलील है कि मरीज़ों को असहनीय कष्ट से मुक्ति
दिलाने हेतु वह उन्हें घातक इनसुलिन की खुराक दिया करता था।
सुखमृत्यु बेल्जियम
में कानूनी है किन्तु इस बात के कोई सबूत नहीं है कि मरीजों ने इस कार्य के लिये पोप्पे
को अपनी सहमति दी थी।
ब्रूज़ धर्मप्रान्त के धर्माध्यक्ष जोसफ केसेल ने कहाः
"हम इस कृत्य की केवल निन्दा कर सकते हैं।" प्रभावित परिवारों के प्रति उन्होंने गहन
सहानुभूति व्यक्त की जो अपने परिजनों की मौतों पर अनेक प्रश्नों से घिर गये हैं।