2014-02-24 12:58:30

नई दिल्लीः इटली के नौसैनिकों के विरुद्ध एंटी पायरेसी कानून ते तहत मुकद्दमा नहीं


नई दिल्ली, 24 फरवरी सन् 2014 (रायटर): भारत की केन्द्र सरकार ने इटली के नौसैनिकों के विरुद्ध एंटी पायरेसी आरोपों को रद्द कर कहा है कि इस कानून के तहत उन पर मुकद्दमा नहीं चलाया जायेगा।
केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देते हुए स्पष्ट किया कि केरल के दो मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के नौसैनिकों के खिलाफ एंटी पायरेसी लॉ के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

भारतीय अटार्नी जनरल घूलाम वाहनवति ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इताली सैनिको, मास्सिमिलियानो लातोर्रे तथा साल्वातोरे जिरोने पर एंटी पायरेसी कानून के तहत मुकद्दमा नहीं चलाया जायेगा।
उन्होंने कहा, "हम एंटी पायरेसी की धारा लागू नहीं करेंगे, हालांकि इताली सैनिकों पर भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकद्दमा चलाया जा सकता है।"

इसके अतिरिक्त, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इताली सरकार के उस उस अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया जिसमें इस मामले में एनआइए के जांच क्षेत्र को चुनौती दी गई है।
गौरतलब है कि इटली ने भारतीय न्यायपालिका पर इस मामले पर जानबूझ कर विलम्ब का आरोप लगाया है।












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