2013-08-06 12:39:56

मुम्बईः कैपिटेशन फीस लेने के लिये काथलिक स्कूल मुसीबत में


मुम्बई, 06 अगस्त सन् 2013 (ऊका समाचार): मुम्बई के चेम्बूर स्थित आर लेडी ऑफ परपेचुएल सकर हाईस्कूल पर कुछेक माता पिताओं ने कैपीटेशन फीस लेने तथा उसे वापस न लौटाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज़ कर दी है।
काथलिक स्कूल के प्रबन्धक फादर पौल जुलियस का कहना है कि कुछेक माता पिताओं ने ग़लत उद्देश्यों से स्कूल की शिकायत पुलिस से की है।
गोवन्डी पुलिस ने शनिवार को उक्त काथलिक स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज़ की कि शिक्षा विभाग के आदेश बावजूद स्कूल ने माता पिताओं से कैपीटेशन फीस अर्थात् प्रतिव्यक्ति शुल्क लिया। सन् 1987 में पारित प्रतिव्यक्ति शुल्क निषेध अधिनियम के अनुभाग 7 ए तथा 7एए के तहत स्कूल के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज़ कर ली गई है।
सन् 1987 में पारित उक्त अधिनियम के अनुसार कैपीटेशन फीस अथवा प्रति व्यक्ति शुल्क लेना कानूनन ज़ुर्म है जिसके लिये दो वर्ष तक के कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।
शिकायत करनेवाले माता पिताओं का आरोप है कि स्कूल के अधिकारियों ने किताबों के लिये 9,500 से लेकर 10,000 रुपये तक जमा कराये थे जो अब स्कूल वापस देने से इनकार कर रहा है।
शिक्षा विभाग ने 15 जून तक पैसे लौटाने का स्कूल को आदेश दिया था।
स्कूल प्रबन्धक फादर पौल जुलियस का कहना है कि कई विद्यार्थी बिना पाठ्य पुस्तकों के स्कूल आ जाते हैं इसलिये उन्होंने किताबों के लिये ये पैसे जमा करवाये थे जो अब वे वापस नहीं लौटा सकते। उन्होंने कहा कि स्कूल विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तकों का इन्तज़ाम करता है तथा निर्धन बच्चों के लिये किफ़ायती दामों में भी पुस्तकें वितरित करता है।








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