महाराष्ट्र, थाने, 04 जून सन् 2013 (ऊका समाचार): महाराष्ट्र के थाने ज़िले स्थित अपने
निवास पर एक प्रॉटेस्टेण्ट पादरी ने एक 19 वर्षीय किशोरी से विवाह का झूठा वादा कर उसका
शीलहरण किया। ऊका समाचार के अनुसार पुलिस ने बताया कि 32 वर्षीय बीजूमन के.एल. ने
19 वर्षीय किशोरी को गर्भपात के लिये बाध्य किया तथा उसे धमकी भी दी कि यदि वह हादसे
के बारे में किसी को बतायेगी तो वह उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रकाशित कर
देगा। आरोपी इस समय फरार है। पुलिस सबइन्सपेक्टर एस.पी. बर्वे ने बताया कि विवाह
हेतु बीजूमन के झूठे वादे पर विश्वास कर किशोरी उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने पर सहमत
हुई थी किन्तु जब वह गर्भवती हुई तो बीजूमन अपने वचन से पीछे हट गया। बर्वे ने कहा,
"पीड़िता ने बताया कि उसके और बीजूमन के बीच सितम्बर 2012 से सम्बन्ध थे तथा आरोपी एक
गिरजाघर के निकट अपने निवास पर उसका बलात्कार करता रहा था। यह भी आरोप है कि वह उसके
पेय में नींद की दवा डाल देता था।" पुलिस के अनुसार बीजूमन ने लड़की तथा उसके परिवार
सदस्यों को मार डालने की धमकी दी थी इसलिये लड़की ने शिकायत नहीं की। पुलिस ने बताया
कि बीजूमन पर बलात्कार, ज़हर देकर मारने की कोशिश, धोखाधड़ी तथा अपराधिक धमकियाँ देने
के लिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 328, 420 तथा 526 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज़
कर लिया गया है।