2013-04-12 12:28:08

नई दिल्लीः सिक्ख विरोधी हिंसा मामले में काँग्रेस नेता के विरुद्ध फिर से जाँच


नई दिल्ली, 12 अप्रैल सन् 2013 (ऊका समाचार): नई दिल्ली की एक अदालत ने आदेश दिया है कि सन 1984 ई. में सिक्ख धर्मानुयायियों के विरुद्ध हुई हिंसा के मामले में काँग्रेस के नेता तथा पूर्व मंत्री जगदीश टाइट्लर के खिलाफ़ फिर से जाँच आरम्भ की जाये।
इससे पहले, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की सिफारिश पर दिल्ली की एक अदालत ने विदेशी मामलों के पूर्व मंत्री टाइट्लर के विरुद्ध कार्रवाई को बंद करने की अनुमति दे दी थी।
31 अक्टूबर सन् 1984 को पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या के बाद प्रतिशोधवश भड़के दंगों में कम से कम 3000 सिक्ख धर्मानुयायी मारे गये थे।
मानवाधिकार संगठनों का आरोप है श्रीमती गाँधी के हत्या के बाद पूर्व मंत्री टाइट्लर सहित काँग्रेस के कई कार्यकर्त्ताओं ने सिक्ख विरोधी दंगों का नेतृत्व किया था।
टाइट्लर पर सन्देह है कि उन्होंने नई दिल्ली स्थित एक धार्मिक स्थल के समक्ष तीन सिक्खों पर हमला करने तथा उनकी हत्या करने हेतु दंगाइयों को प्रोत्साहित किया था।
बुधवार की दिल्ली की एक अवर अदालत ने आदेश दिया कि टाइटलर के विरुद्ध लगाये जा रहे आरोपों की पुनर्जाँच की जाये।
दंगों में मारे गये एक व्यक्ति की विधवा लखविन्दर कौर की याचिका पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने उक्त आदेश दिया।
सन् 2009 में सीबीआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को चुनौती देते हुए लखविन्दर कौर ने जाँच एजेन्सी कहा था कि एजेन्सी ने दो महत्वपूर्ण गवाहों से बात नहीं की। उन्होंने कहा कि एजेन्सी ने टाइट्लर के ड्राईवर से बात की किन्तु उन दो गवाहों का बयाँ नहीं लिया जिन्होंने घटनास्थल पर टाइट्लर को देखा था।
काँग्रेस पार्टी ने बुधवार को अदालत के नये आदेश पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पार्टी प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा कि इस वक्त कुछ कहना जल्दबाज़ी होगी।








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