2012-07-25 12:21:24

पाकिस्तानः हत्या की जाँचपड़ताल मामले में पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार


पाकिस्तान, 25 जुलाई सन् 2012(ऊका): पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त में, 35 वर्षीय मरियम बीबी की हत्या के मामले में, पुलिस की रिपोर्ट को खारिज कर, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये सरकार को तीन दिन का समय दिया है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने, पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) सहित, चार वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस बात के सबूत होने के बावजूद कि एक जमींदार के साथ विवाद के कारण नगर परिषद ने महिला की हत्या करवाई थी पुलिस ने महिला के पति सरफ़राज़ शाह को हत्या का दोषी ठहराने की कोशिश की।
मूल रिपोर्ट में पुलिस ने मकान मालिक से जुड़े नौ व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया।
मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा, "पंजाब पुलिस महानिरीक्षक ने इस मामले में कुछ भी नहीं किया इसलिये वे इसके ज़िम्मेदार हैं।" उन्होंने कहा कि उक्त कोई भी पुलिस अफ़सर अपने पद के काबिल नहीं है।
प्राप्त समाचारों के अनुसार 13 जुलाई को 41 बुज़ुर्गों की एक ग्राम परिषद ने मरियम बीबी को स्थानीय जमींदार की भूमि पर घास काटने का दोषी पाकर मौत का आदेश दे दिया था। घटना के वक्त कथित तौर पर मरियम बीबी का यौन उत्पीड़न भी किया गया।
अगले दिन, मरियम बीबी ने जिला अदालत में एक याचिका दायर कर कहा था कि उनके जीवन पर ख़तरा था। चार दिन बाद उनका मृत शव गांव में पाया गया।
पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार घुटन के कारण बीबी मौत हुई। उन्होंने बीबी के पति पर इसका इल्ज़ाम लगाया।
इस बीच, जांच के लिए गांव का दौरा करनेवाले पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के वकील अकरम खुरान ने कहा कि मरियम बीबी की मौत एक स्थानीय ज़मींदार के साथ एक साल के लंबे विवाद से जुड़ी थी।








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