2012-06-27 12:04:26

कोलोनः ख़तने पर जर्मन अदालत के फैसले से यहूदी समुदाय नाराज़


कोलोन, 27 जून सन् 2012 (ऊका): जर्मनी के कोलोन शहर की एक अदालत द्वारा मंगलवार को, धार्मिक ख़तने पर दिये फैसले से यहूदी समुदाय नाराज़ है।
कोलोन की अदालत ने मंगलवार के फैसले में कहा था कि धार्मिक कारणों का हवाला देकर बालकों एवं किशोरों का ख़तना करना उन्हें शारीरिक हानि पहुँचाना है।
फैसले का विरोध कर यहूदी समुदाय ने कहा है कि यह माता पिता के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा, "शारीरिक अखण्डता सम्बन्धी बच्चे का मौलिक अधिकार माता पिता के मौलिक अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है।"
फैसले में कहा गया, "यदि माता पिता को बच्चे के बड़े होने तथा ख़ुद ख़तने का फैसला लेने तक इन्तज़ार करना पड़े तो बच्चों को शिक्षित करने से सम्बन्धित माता पिता की धार्मिक स्वतंत्रता कम नहीं हो जायेगी।"
कोलोन के एक चिकित्सक के खिलाफ़ मामला लाया गया था जिसने माता पिता के कहने पर चार वर्षीय बालक का ख़तना कर दिया था। ऑपरेशन के कुछ ही दिन बाद माता पिता रक्त रंजित बच्चे को अस्पताल लेकर पहुँचे थे जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने डॉक्टर पर गंभीर शारीरिक हानि का आरोपर लगाया था।
एक निचली अदालत ने डॉक्टर को यह कहकर बरी कर दिया था कि माता पिता की सहमति के बाद ही उसने ऑपरेशन किया था जो कानून के अनुकूल था।
क्षेत्रीय अदालत द्वारा भी डॉक्टर बरी कर दिया गया था इसलिये कि ख़तने पर कानून भ्रान्तिपूर्ण है।








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