2012-06-15 14:06:19

आर. टी. ई. समिति में कमजोर वर्ग और महिलाओं को प्राथमिकता


गोवा, 15 जून, 2012 (कैथन्यूज़) शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लागू कराने और इसकी निगरानी के लिये बनी गोवा राज्य सलाहकार समिति में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों और महिलाओं को स्थान दिया जायेगा।
समाचार के अनुसार समिति में समिति अध्यक्ष राज्य के शिक्षामंत्री के अलावा 14 सदस्य होंगे जिसमें 4 अनुसूचित जाति (एससी) 4 अनुसूचित जनजाति (एससी) और चार अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य होंगे।
समिति का गठन, नियमों की अधिसूचना जारी होते ही कर दिया जायेगा। समाचार में यह भी बतलाया गया है कि कमजोर वर्ग के सदस्यों में कम-से-कम एक सदस्य ऐसा होगा जिसे जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के बारे में विशेष ज्ञान और कार्यानुभव हो।
समिति का एक सदस्य ऐसा होगा जो प्री-प्राइमरी शिक्षा का विशेषज्ञ और दो सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और शिक्षण का अनुभव हो। समिति के पचास प्रतिशत सदस्य महिलाये होंगी। सदस्य का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।
गोवा आरईटी के अधिनियम के अनुसार समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में समिति के सदस्य विचार-विमर्श करेंगे और योजनाओं को लोगों के हित के लिये लागू करेंगे।










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