2012-01-04 11:47:10

मध्यप्रदेशः गोहत्या के लिये सात साल जेल


भोपाल, 04 जनवरी सन् 2012 (कैथन्यूज़): मध्यप्रदेश सरकार ने एक विधेयक में संशोधन कर गोहत्या के अपराधियों के लिये तीन साल के कारावास के बदले सात साल कारावास की सज़ा कर दी है।

मंगलवार को जारी एक वकतव्य में कहा गया कि अपराधी पर, कम से कम 5000 रुपये तक का, अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता है।

वकतव्य में कहा गया कि राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के बाद, मध्य प्रदेश गाय संतान वध निषेध (संशोधन), एक अधिनियम बन गया है।

संशोधित अधिनियम के प्रवर्तन के साथ, अभियोजन पक्ष को ग़लत साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त की होगी।

2010 में मध्यप्रदेश विधानसभा ने उक्त विधेयक पारित कर सन् 2004 के मूल अधिनियम में संशोधन किया था।

संशोधित अधिनियम में ट्रांसपोर्टरों और उनके एजेंटों को भी शामिल किया गया है।

हेड कांस्टेबल स्तर के कोई भी पुलिस अधिकारी अथवा निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के पास, इस अधिनियम के तहत, प्रविष्टि, निरीक्षण, खोज और जब्ती का अधिकार होगा।








All the contents on this site are copyrighted ©.