2011-07-27 12:11:09

पाकिस्तानः आरोपी बलात्कारी पुरोहित नहीं


पाकिस्तान, 27 जुलाई सन् 2011 (ऊका समाचार): पाकिस्तान के धार्मिक नेताओं ने उस समाचार पत्र की कड़ी निन्दा की है जिसने दावा किया था कि एक ख्रीस्तीय पुरोहित ने एक 14 वर्षीया किशोरी का बलात्कार कर उसे गर्भपात के लिये बाध्य किया था।

पाकिस्तान के समाचार पत्र "एक्प्रेस ट्रीब्यून" ने 20 जुलाई के संस्करण में, पंजाब प्रान्त के कोकिएनवाला गाँव में एक ख्रीस्तीय किशोरी का बलात्कार करने के आरोपी "एक स्थानीय पुरोहित" की गिरफ्तारी की रिपोर्ट प्रकाशित की थी।

रिपोर्ट में कहा गया था कि पुरोहित ने चार माहों तक किशोरी का बलात्कार किया था तथा पुलिस में रिपोर्ट करने के विरुद्ध धमकी भी दी थी। विगत सप्ताह एक आपातकालीन सर्जरी के दौरान किशोरी की मौत हो गई।

फ़ैसलाबाद में पेन्टेकॉस्टल चर्च के अध्यक्ष पास्टर सिद्दीक पत्रस ने कहा कि न तो आरोपी काथलिक पुरोहित था और न ही प्रॉटेस्टेण्ट पादरी। उन्होंने कहा कि वह केवल पेन्टेकॉस्टल चर्च के प्रार्थना समूह का सदस्य है। उन्होंने कहा कि किशोरी के साथ यौन सम्बन्ध दोनों की सहमति पर हुआ। उन्होंने बलात्कार अथवा धमकी से साफ़ इनकार कर दिया।

फैसलाबाद के काथलिक धर्माध्यक्षीय निवास के प्रवक्ता फादर शफ़ीक हदायत ने कहा कि समाचार पत्र की रिपोर्ट सरासर ग़लत थी तथा रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले समाचार पत्र को काथलिक कलीसिया से सलाह मशवरा करना था।

फादर शफ़ीक ने कहा, "समाचार का सरलेख सदमा पहुँचाने वाला तथा कलीसिया के प्रति अपमानजनक था। रिपोर्टर को ख्रीस्तीय शब्दों एवं ख्रीस्तीय शीर्षकों का कतई ज्ञान नहीं था।"









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