भोपालः न्यायमूर्ति ने हिन्दु धर्मग्रन्थ प्रकरण की सुनवाई से किया मना
भोपाल, 20 जुलाई सन् 2011 (कैथन्यूज़): अपने हितों का ध्यान रखते हुए मध्यप्रदेश की उच्च
अदालत के न्यायमूर्ति ने हिन्दु धर्मग्रन्थ के प्रकरण पर सुनवाई करने से मना कर दिया
है। यह आशंका थी कि उक्त सुनवाई, राज्य के स्कूलों में केवल हिन्दु धर्मग्रन्थों की शिक्षा
दी जाने पर, मध्यप्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगाती।
18 जुलाई को जब उच्च अदालत
के न्यायमूर्ति आलोक अराधे के पास उक्त प्रकरण आया तो उन्होंने इसकी सुनवाई एक अन्य अदालत
में करने का आग्रह किया। अपने निर्णय का उन्होंने कोई कारण नहीं बताया है।
कलीसिया
द्वारा दायर याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि वह केवल हिन्दु धर्मग्रन्थों की
शिक्षा सम्बन्धी राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाये। याचिका में कहा गया कि सब अन्य धर्मों
की उपेक्षा कर केवल एक धर्म की शिक्षा को प्रस्तावित करना भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष
प्रकृति के विरुद्ध है।
याचिका कर्त्ताओं के परामर्शक राजेश चान्द के अनुसार
अब यह प्रकरण नये सिरे से एक अलग खण्ड-पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।