नई दिल्लीः ख्रीस्तीय छात्र ने सेन्ट स्टीवन्स कॉलेट के विरुद्ध दायर किया मुकद्दमा
नई दिल्ली, 27 जून सन् 2011 (कैथन्यूज़): देहली के उच्च न्यायालय ने देहली विश्वविद्यालय
तथा देहली के विख्यात सेन्ट स्टीवन्स कॉलेज से इस प्रश्न का जवाब मांगा है कि योग्य होने
के बावजूद उन्होंने, ख्रीस्तीय कोटे के अन्तर्गत, एक ख्रीस्तीय छात्र को कॉलेज में प्रवेश
क्यों नहीं दिया।
न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने ख्रीस्तीय छात्र निखिल नील दास
की याचिका पर एक नोटिस जारी किया।
दास को 12 वीं कक्षा में 89 प्रतिशत अंक मिले
हैं। उन्होंने सन् 2011 तथा सन् 2012 के अकादमी वर्ष के दौरान बी.ए. इकोनोमिक्स के कोर्स
में प्रवेश का निवेदन किया था।
दास के परामर्शक अशोक अग्रवाल ने कहा कि कॉलेज
ने अवैध और असंवैधानिक रूप से, ख्रीस्तीय कोटे के अन्तर्गत केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश
देने का मापदण्ड रखा है जो चर्च ऑफ नोर्थ इन्डिया के सदस्यों हैं। दास यद्यपि एक ख्रीस्तीय
धर्मानुयायी हैं तथापि, चर्च ऑफ इन्डिया के सदस्य नहीं हैं।