भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पाये विधायक की जमानत रद्द की
(एशिया न्यूज) भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उडीसा विधानसभा में भाजपा के विधायक मनोज कुमार
प्रधान को उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी जमानत की अनुमति को रद्द कर दिया है जिन्हें
उड़ीसा में सन 2008 में ईसाई विरोधी दंगे में हत्या के दो मामलों में सज़ा सुनाई गयी
है तथा तीन अन्य मामलों पर अदालत में सुनवाई जारी है। मनोज प्रधान को सात साल के कठोर
कारावास की सज़ा सुनाई गयी है लेकिन उड़ीसा उच्च न्यायालय ने विधानसभा सदस्य चुने जाने
पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ 27 अगस्त 2008 को मारे गये ईसाई नेता
पारीख नायक की पत्नी कनक रेखा नायक ने चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले
पर कनक के वकील राजकिशोर प्रधान ने कहा कि अन्ततः न्याय मिला है और हिन्दु चरमपंथियों
को यह कड़ा संदेश मिला है कि कानून अपना समय लेता है और इसकी आंखों से कोई नहीं बच सकता
है। सन 2008 में हुई ईसाई विरोधी दंगों में मनोज प्रधान के खिलाफ 12 मामले दायर किये
गये थे।