पाकिस्तान: लाहौर हाई कोर्ट ने ईश निन्दा फैसले के विरुद्ध एशिया बीबी की अपील पर स्टे
आर्डर जारी किया
लाहौर हाई कोर्ट ने सोमवार को, क्षमा के लिये एशिया बीबी की अपील पर एक स्टे आर्डर जारी
कर, अगली न्यायिक कार्रवाई तक, पाकिस्तान के ईश निन्दा कानून में किसी भी प्रकार के संशोधन
पर रेक लगा दी है। स्टे आर्डर की मांग एक याचिका में मोहम्मद नासिर द्वारा दायर की गई
थी जिसका दावा है कि ईश निन्दा कानून में संशोधन करने का संसद को कोई अधिकार नहीं है।
अपने आदेश में अदालत ने फैसला सुनाया कि जब तक वह उक्त प्रकरण पर अपना फैसला
नहीं दे देती तब तक ईश निन्दा कानून पर कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अदालत
ने 23 दिसंबर के लिए संघीय सरकार को नोटिस भी जारी किया है। एशिया बीबी द्वारा क्षमा
के लिए दायर याचिका की सुनवाई भी स्थगित कर दी गई है।
पहले के एक फैसले में अदालत
ने एशिया बीबी को क्षमा दिलाने हेतु किये जा रहे प्रयासों पर रोक लगा दी थी तथा राष्ट्रपति
आसिफ अली जरदारी और पंजाब राज्यपाल सलमान तासेरी को, 6 दिसम्बर तक, हस्तक्षेप करने से
मना कर दिया था। अब यह तारीख 23 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है।
इस बीच, अधिक से अधिक
लोग एशिया बीबी को बचाने के लिये एशिया न्यूज़ द्वारा आरम्भ अभियान में शामिल हो रहे
हैं तथा salviamoasiabibi@asianews.it पर अपनी याचिका भेज रहे हैं। अब तक लगभग 7000 लोग
इस अभियान से जुड़ चुके हैं।